Thursday, April 25, 2024

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हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को दी बड़ी राहत, 31 मार्च 2018 तक बहाल रखने के दिए आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को दी बड़ी राहत, 31 मार्च 2018 तक बहाल रखने के दिए आदेश

नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ अतिथि शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। राज्य में शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। ललित सिंह व अन्य द्वारा हायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर नियुक्त करीब तीन हजार अतिथि शिक्षकों की सेवा 31 मार्च 2018 तक बहाल रखने के आदेश दिए हैं  लेकिन प्रवक्ता पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को राहत नहीं मिली है। 

ललित सिंह ने की याचिका दायर

गौरतलब है कि राज्य में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। कोर्ट की एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अतिथि शिक्षक ललित सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील पर सुनवाई हुई जिसमें सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्याचन भर्ती एजेंसियों को भेजा गया है। अब तक चयन सूची नही मिली। 

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एजेंसियों को दिए सख्त आदेश

आपको बता दें कि शिक्षकों की कमी के कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। खंडपीठ ने 31 मार्च 2018 तक एलटी अतिथि शिक्षकों की सेवा जारी रखने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने भर्ती एजेंसियों से दिसंबर तक चयन सूची सरकार को देने के सख्त आदेश भी दिए हैं।

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