Friday, April 19, 2024

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हाईकोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, 19 जून को पेश होने का दिया आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
हाईकोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, 19 जून को पेश होने का दिया आदेश

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर एक सीढ़ी के निर्माण मामले में गढ़वाल कमिश्नर को जमानती वारंट जारी किया है। अब कमिश्नर को कल यानी की 19 जून को न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। बताया जा रहा है कि हर की पैड़ी पर अर्द्धकुंभ के दौरान संजय पुल और संत रविदास मंदिर को जोड़ने के लिए एक सीढ़ी का निर्माण कराया गया था जिसकी वजह से रविदास मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। राजस्थान के रहने वाले पुखराज के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

गौरतलब है कि राजस्थान निवासी पुखराज व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में हरकी पैड़ी में जो सीढियां अर्द्धकुंभ मेले के दौरान बनाई गयी थी, ये सीढियां संजयपुल एवं संत रविदास मंदिर को जोड़ती है। इन सीढ़ियों के बनने पर रविदास मन्दिर को बहुत नुकसान हुआ था और लोगो को मंदिर दर्शन से भी वंचित रहना पड़ा था। सरकार ने 2016 में एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि करीब 42 लाख 17 हजार की लागत से हरकी पैड़ी पर रविदास मंदिर के सामने एक सीढ़ी का निर्माण कराया गया था जिससे मंदिर को काफी नुकसान पहुंच रहा है और सरकार सरकार धन का दूरुपयोग कर रही है। लिहाजा इसको रोका जाए।

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यहां बता दें कि 15 जून को इस मामले की सुनवाई करने के बाद जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस लोकपाल सिंह की बेंच ने गढ़वाल कमिश्नर को सोमवार को पेश होने के लिए कहा था लेकिन उनके पेश नहीं होने के बाद अब उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। साथ ही 19 जून को कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। 

 

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