नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी जिले में चल रही श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पॉवर हाउस परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से फौरन हटाने के निर्देश एसएसपी टिहरी को दिए हैं। कोर्ट ने पावर प्रोजेक्ट को सुरक्षा देने के निर्देश देते हुए सरकार से 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। यहां बता दें कि टिहरी में चलने वाली इस परियोजना में मुआवजा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अलकनंदा हाइड्रो पॉवर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि परियेाजना से जुड़ी कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि कंपनी की ओर से परियोजना से प्रभावित लोगों को 12 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कंपनी ने गांव के 700 लोगों में से 600 लोगों को रोजगार भी दिया है। इसके बावजूद भी ये लोग कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
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यहां बता दें कि कंपनी के द्वारा 2 अगस्त 2018 को एफआईआर दर्ज कराया गया था। याचिका में कहा कि उनकी एफआईआर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज भी वे लोग उनकी कंपनी को घेरे बैठे हैं। इस पर कंपनी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने एसएसपी टिहरी को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदर्शन करने वालों को परियोजना स्थल से फौरन हटाया जाए।