नैनीताल। राज्य में मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले उद्योगों पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदूषण फैला रहे उद्योेगों को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि मानकों व मापदंडों के अनुसार ही फैक्ट्रियों का संचालन हो। खंडपीठ ने सचिव राजस्व को देते हुए कहा है कि कोर्ट के को सभी एसडीएम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आदि को कॉपी देकर सूचित करने को कहा है, ताकि नदी-नालों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। बता दें कि हरिद्वार के भगवानपुर निवासी महेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में इन गैरकानूनी तरीके से चल रहे उद्योगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी।
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गौरतलब है कि हरिद्वार भगवानपुर निवासी महेंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर कर भगवानपुर इंटर कॉलेज में फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी से निजात दिलाने की मांग की थी। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई के बाद प्रदूषण फैलाने पर हरिद्वार जिले के भगवानपुर की फैक्ट्री हनंग एंड टूल्स पर 50 लाख जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने राज्य में बजने वाले लाउड स्पीकरों पर भी रोक लगाते हुए एसएसपी से रिहाइशी इलाकों से साउंड फ्री जोन में इसका अनुपालन सख्ती से करने को कहा है।