नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन को झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर निचली अदालत में ही सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने राकेश रोशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी लेकिन इस बीच निचली कोर्ट में पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर से रोक हटाते हुए याचिका खारिज कर दी।
स्क्रिप्ट चोरी का आरोप
गौरतलब है कि राकेश रोशन पर देहरादून के उपन्यासकार रूपनारायण सोनकर ने ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म कृष 3 के लिए उनके उपन्यास सुअरदान से स्क्रिप्ट चोरी का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्होंने डालनवाला थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद राकेश रोशन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने राकेश रोशन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
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एकलपीठ ने सुनाया फैसला
आपको बता दें कि रूपनारायण सोनकर के अनुसार उनका उपन्यास सुअरदान 2010 में प्रकाशित हुआ और कृष-3 साल 2013 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म ने 600 करोड़ का बिजनेस किया। इस मामले पर सुनवाई करने केे बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने राकेश रोशन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस उनके खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है ऐसे में केस भी अब वहीं चलेगा।