नैनीताल। उत्तराखंड में सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने 30 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने ऊधमसिंह नगर के रहने वाले एक शख्स के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह के अंदर इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ऊधमसिंह नगर निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी याचिका में सहकारी समिति के चुनाव में वार्डों का सही निर्धारण नहीं होने और ओबीसी उम्मीदवार के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं रखने का मामला उठाया था।
गौरतलब है कि राजेन्द्र सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि सहकारी समितियों के चुनाव में वार्डों का सही निर्धारण नहीं किया गया है। एक वार्ड के कार्यक्षेत्र को दूसरे वार्ड में दिखा दिया गया है वहीं एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं की गई है। वार्ड निर्धारण को लेकर की गई आपत्तियों की कोई सुनवाई नहीं की गई है और इनका निस्तारण भी नहीं किया गया। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद प्रदेश में चल रही बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया पर 30 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।
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यहां बता दें कि उत्तराखंड में करीब 1500 सहकारी समितियों में चुनाव होने वाले हैं। 759 पैक्स के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सहकारी समितियों के चुनाव का पहला चरण 22 और 23 जुलाई को पूरा होना था।