नैनीताल । 17वीं लोकसभा के लिए उत्तराखंड की पांचों सीटों पर गुरुवार को मतदान हो गया । इसके बाद शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा सीट के उम्मीदवार रमेश पोखरियाल को बड़ी राहत दी है । कोर्ट में उनके नामांकन के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है । उनके नामांकन को चुनौती भाजपा के बागी नेता और हरिद्वार सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने वाली मनीष वर्मा ने विशेष अनुमति याचिका के जरिये निशंक के नामांकन को चुनौती दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मनीष वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें कि देहरादून निवासी और हरिद्वार सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा के बागी नेता मनीष वर्मा ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि भाजपा उम्मीदवार डॉ. रमेश पोखरियाल ने नामांकन के साथ दिए गए हलफनामे में बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मिले सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं के बकाए को लेकर तथ्य छिपाया है। निशंक ने अपनी बेटी के बैंक खातों का उल्लेख नहीं किया है। निशंक ने दिल्ली स्थित सांसद आवास का प्रोवीजनल सर्टिफिकेट लगाया है। इसकी निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की गई, लेकिन निशंक ने वहां अपने जवाब में कहा कि उनकी बेटी उन पर निर्भर नहीं है। वे अभी भी सांसद हैं।
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इस मामले को पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक सरिता आर्य के नामांकन को चुनौती वाली याचिका का हवाला देते हुए रमेश पोखरियाल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि नामांकन को चुनौती नहीं दी जाएगी, बल्कि चुनाव को चुनौती दे सकते हैं।