देहरादून। उत्तराखंड में एलटी संवर्ग के सहायक शिक्षकों के जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर लगी रोक को हटा दिया है। ऐसे में जल्द ही राज्य के स्कूलों में 1214 खाली पदों पर शिक्षकों को तैनात कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियां, याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। बता दें कि इसी साल उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी। शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किए जाने की वजह से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।
गौरतलब है कि जनवरी 2018 में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग भी शुरू कर दिया गया था लेकिन आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होने पर पिथौरागढ़ जिले के हरीश कुमार और पुष्पा कार्की समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
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यहां बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एलटी संवर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस मामले की जांच के लिए सचिव डी सेंथिल पांडियन ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा सीलबंद लिफाफे वाली रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति होने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा।