देहरादून। अब देहरादून, हरिद्वार और टिहरी की नदियों में खनन का काम एक बार फिर से किया जा सकेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन की निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने निर्मल चौहान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नदियों में 17 पट्टों की निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले नदियों में होने वाले खनन पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद अब गढ़वाल मंडल विकास निगम देहरादून, हरिद्वार व टिहरी की नदियों से खनन करा सकेगा। अगस्त 2018 को निगम ने जाखन, बंजारावाला, बादली जमुना समेत 17 स्थानों पर खनन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। निर्मल चौहान ने खनन से होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में खनन की निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी।
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यहां बता दें कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खनन की निविदा प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी थी लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। अब इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने खनन निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश देते हुए कहा कि अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से कोर्ट के अधीन है।