Saturday, April 20, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका, शिक्षा विभाग में बैकलाॅग को दो महीने में भरने के दिए आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका, शिक्षा विभाग में बैकलाॅग को दो महीने में भरने के दिए आदेश

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार को प्राथमिक सहायक अध्यापक के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने और बैकलाॅग को दो महीने के अंदर भरने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार रिक्त पदों पर कार्यरत शिक्षा आचार्य व शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने के लिए दो अवसर मिलेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार और अन्य द्वारा दायर विशेष अपीलों को निस्तारित कर दिया।

खाली पदों को भरने के निर्देश

आपको बता दें कि बीएड टीईटी पास अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा था कि योग्य होने के बाद भी खाली पड़े पदों पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। सरकार ने उन्हें नियुक्ति देने के बजाय शिक्षामित्र एवं शिक्षा आचार्यों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दे दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने शिक्षा आचार्य एवं शिक्षा मित्र के पदों को रिक्त मानते हुए नियुक्ति के आदेश पारित किए थे। 

ये भी पढ़ें - अभद्रता मामले में शिक्षिका का समर्थन करने वाले शिक्षकों से मंत्री ने कहा-काली पट्टी बांधो या ...


विशेष अपील हुई खारिज

गौरतलब है कि एकलपीठ के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, मनोज कुमार समेत अन्य ने विशेष अपील दायर की। इसके बाद न्यायाधीश न्यायामूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा दायर विशेष अपील को निस्तारित करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा और एकलपीठ के बैकलॉग के पदों को भरने के आदेश को सही ठहराया। खंडपीठ ने दो महीने के अंदर बैकलॉग के खाली पदों को भरने का आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता के वकील विनय कुमार ने कहा कि राज्य में एसटी के 200 से अधिक जबकि एससी के करीब 1000 पद बैकलॉग से भरे जाने हैं। यहां उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है। 

Todays Beets: