नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने पहले लगाई गई रोक के बावजूद विश्वविद्यालय की ओर से पत्र जारी किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किया है। बता दें कि दून बिजनेस स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की अधिसूचना के तहत 2009 के बाद नए पाठ्यक्रम एवं बढ़ाए गए पाठ्यक्रमों की संबद्धता को वापस ले लिया गया था। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि देहरादून बिजनेस स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 12 मई 2018 को एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने निर्णय लिया था कि 2009 के बाद जो नए कोर्स लिए गए हैं उनकी संबद्धता के संबंध में पारित 20 मार्च 2018 के अधिसूचना को वापस ले लिया जाए। इस याचिका के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एके झा ने 7 जून 2018 को एक पत्र जारी कर सूचित किया कि कोई भी संस्थान 2009 के बाद दी गई संबद्धता के आधार पर प्रवेश नहीं लेगा।
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यहां बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से इन पत्रों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस तथ्य का स्वतः संज्ञान लिया कि पूर्व में रोक के बाद भी विश्वविद्यालय की ओर से ऐसा पत्र जारी किया जाना कोर्ट की अवमानना है।