नैनीताल। फर्जी दस्तावेजों पर भर्ती मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति को 9 नवंबर को कोर्ट में सभी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा है। बता दें कि इस मामले में डाॅक्टर दीनानाथ शर्मा ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति के फर्जी दस्तावेजों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में जस्टिस यूसी ध्यानी और जस्टिस लोकपाल सिंह की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।
पुलिस में भी मामला दर्ज
गौरतलब है कि कोर्ट ने विश्वविद्यालय में चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणामों पर रोक लगा दी है। इससे संबंधित दस्तावेज भी सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में जमा करने को कहा है। आपको बता दें कि डॉ. दीनानाथ शर्मा ने कुलपति के प्रमाण पत्रों को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि गुरुुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति सुरेंद्र कुमार के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी हैं। इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद पुलिस में उनके खिलाफ 420 का मामला भी चल रहा है। संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद कुलपति के समस्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र व अनुभव प्रमाणपत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में 9 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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