नैनीताल। राज्य के जिम काॅर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की लगातार हो रही हत्या पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश यूसी ध्यानी के खंडपीठ ने सुनवाई की।
बाघों की अवैध हत्याएं
गौरतलब है कि ऑपरेशन आई ऑफ टाइगर इंडिया नामक की एक संस्था ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में पिछले कई वर्षों से लगातार बाघों की अवैध रूप से हत्याएं की जा रही हैं। 2016 में भी 5 बाघों की खाल पुलिस ने बरामद की थी। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बाघ की खाल की तस्करी की जा रही है और इनकी कीमत लाखों में होती है।
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सरकार से मांगा जवाब
आपको बता दें कि संस्था द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। यही वजह है कि उनका अवैध शिकार किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट की संयुक्त पीठ ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब मंागा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों के बाद की जाएगी।