नैनीताल। राज्य में अतिथि शिक्षकों के अच्छे दिन आ सकते हैं। प्रवक्ता कैडर के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट अपने 18 जुलाई के आदेश पर पुनर्विचार करने जा रहा है। बता दें कि अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में उसके आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। खबरों के अनुसार, हाईकोर्ट ने 18 जुलाई के आदेश में केवल एलटी पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की छूट 31 मार्च 2018 तक दी है।
प्रवक्ता शिक्षकों पर असमंजस
गौरतलब है कि राज्य के अलग-अलग स्कूलों में एलटी पर 1900 और प्रवक्ता पद पर 3100 से ज्यादा अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 22 जुलाई को एलटी के पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है लेकिन प्रवक्ता अतिथि शिक्षकों को अब भी अपनी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है।
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शिक्षकों का संकट
आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का संकट बरकरार है। ऐसे में एलटी पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के कोर्ट के आदेश के बाद भी यह प्रक्रिया तेज नहीं हो पाई है। अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि 16 अगस्त को नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी जहां भी ढिलाई होगी, वहां कार्रवाई की जाएगी।