Friday, April 19, 2024

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नदियों और झीलों के किनारे होने वाले अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, 3 महीने के अंदर खाली कराने के आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
नदियों और झीलों के किनारे होने वाले अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, 3 महीने के अंदर खाली कराने के आदेश

देहरादून। राज्य में बढ़ते अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को नदी, गधेरों और झीलों के किनारे के अतिक्रमण को 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि वे इस आदेश का पालन सख्ती कराया जाए और नदियों के किनारे किसी भी तरह के वाहनों की पार्किंग न होने दें जिससे कि नदियों में प्रदूषण में इजाफा हो।

गौरतलब है कि लक्सर हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण की वजह से बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याची ने ग्राम सभा अब्दीपुर सिकंदर तहसील लक्सर से होकर बहने वाली सोलानी नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। बता दें कि अदालत ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी नदियों, झीलों और गधेरों के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।

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यहां बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 3 महीने के अंदर नदियों के किनारे हो रहे सभी अतिक्रमण को हटाया जाए। इसके साथ ही इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि नदियों के किनारे कोई भी वाहन पार्किंग नहीं बनने दिया जाए ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। 

 

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