नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वह पुलिसकर्मियों से 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी ना ले। इसके साथ ही साल में 45 दिनों की अतिरिक्त सैलरी देनेे के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि अरुण कुमार भदौरिया नाम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार पुलिस कर्मियों से 12 से 14 घंटे काम ले रही है जिससे उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं।
गौरतलब है कि हरिद्वार के वकील अरुण कुमार भदौरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिसकर्मियों से 10 से 15 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है जिससे उनके सामने कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई है। ऐसे में सरकार को उचित दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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यहां बता दें कि वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश पर पुलिस कल्याण के लिए तीन माह में कारपस फंड बनाने, आवासीय स्थिति में सुधार के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने, हर पुलिसकर्मी को सेवा काल में तीन पदोन्नति के लिए पुलिस नियमावली में जरूरी संशोधन करने, अवकाश मामलों में उदार रवैया अपनाने, रिक्तियों को भरने के लिए विशेष चयन आयोग का गठन करने, हर पुलिस स्टेशन व पुलिस की हाउसिंग कालोनी में जिम व स्विमिंग पूल बनाने जैसे कई अहम दिशा-निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। अधिवक्ता शक्ति सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है।