देहरादून। उत्तराखंड में प्रेम विवाह करने वालों को कोर्ट की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने ऐसे प्रेमी जोड़ों के सामने शर्त रख दी है और इस शर्त को पूरा नहीं करने पर शादी मुश्किल में पड़ सकती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के मामले में शादी के तुरंत बाद पति को अपनी पत्नी के नाम 2 लाख रुपये की एफडी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि एफडी नहीं बनाई गई तो प्रेमी जोड़े को दी जाने वाली सुरक्षा तुरंत समाप्त हो जाएगी।
गौरतलब है कि गदरपुर के रहने वाले किरण और सुनील ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ गर्जिया मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद उन्हें धमकियां मिल रहीं थीं। इन दोनों का कहना है कि ये दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। घरवालों की ओर से मिल रही धमकियों के बाद दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी।
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बता दें कि वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने याचिककर्ताओं को सशर्त सुरक्षा प्रदान की है। खंडपीठ ने पति से कहा है कि वह पत्नी के नाम पर एक महीने के अंदर 2 लाख रुपये की एफडी बनाए वरना सुरक्षा से संबंधित आदेश समाप्त हो जाएगा।