Thursday, April 25, 2024

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उत्तराखंड में नया फीस एक्ट अगले सत्र से होगा लागू , प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षक मूल पदों पर जाएंगे वापस

अंग्वाल संवाददाता
उत्तराखंड में नया फीस एक्ट अगले सत्र से होगा लागू , प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षक मूल पदों पर जाएंगे वापस

देहरादून । उत्तराखंड के सभी 13 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षकों को अब उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाएगा। इसकी जानकारी बुधवार को विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय ने दी । इन विद्यालयों में स्थाई शिक्षकों की भर्ती होने तक वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। समिति में जिला अधिकारी के अलावा मुख्य शिक्षा अधिकारी, सीए, अभिभावकों के प्रतिनिधि, निजी स्कूलों के प्रतिनिधि और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शामिल होंगे। यह समिति विद्यालयों में सुविधाओं का आंकलन करने के बाद फीस का निर्धारण करेगी।

15 दिन में समिति का गठन

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में फीस एक्ट का यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अगले 15 दिनों के भीतर सभी जिलों में समिति का गठन कर लिया जाएगा। हालांकि नया फीस एक्ट अगले शैक्षिक सत्र से लागू होगा। फीस एक्ट के तहत एक निर्धारित अवधि तक निजी विद्यालय ड्रेस में बदलाव नहीं कर पाएंगे। साथ ही मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी या अभिभावकों पर सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल पाएंगे।

15 हजार पर योग्य युवाओं की भर्ती

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय बताया कि प्रदेश के जिस स्कूल में स्थाई शिक्षक नहीं है। वहां 15, हजार नियत वेतनमान पर प्रधानाचार्य और एसएमसी मिलकर स्थानीय योग्य युवाओं को व्यवस्था पर पढ़ाने के लिए रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि केवल उस ब्लॉक के निवासी और सभी पात्रता पूरी करने वाले युवाओं को ही मौका दिया जाएगा। बीएड, टीईटी के मामले में उन्होंने पूर्ववत व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व की भांति बीएड वर्ष वार मेरिट के आधार पर की जाएगी। पांडेय ने बताया कि राज्य की स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अस्थाई कोच की भर्ती की जाएगी।


 

 

 

 

 

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