देहरादून। राज्य के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने इनके स्थानांतरण, नियुक्ति और पदोन्नति के लिए होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। अब इन्हें विकल्प और वरिष्ठता के आधार पर ही तैनाती दी जाएगी। सरकार की ओर से इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश को जनवरी 2018 से प्रदेश के सभी कार्यालयों और विद्यालयों में लागू किया गया है।
गौरतलब है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण-पदोन्नति आदि में काउंसिलिंग के माध्यम से पदों को भरने का प्रावधान था। शासन की ओर से शुरू की यह व्यवस्था पिछले 2 सालों से चल रही है। अब प्रदेश सरकार की ओर से लोकसेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के आधार पर अब काउंसलिंग की व्यवस्था को खत्म कर वरिष्ठता और विकल्प के जरिए पदोन्नति और स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है।
ये भी पढ़ें - बाड़ाहोती में एक बार घुसा ड्रैगन, चरवाहों को वापस जाने का किया इशारा
यहां बता दें कि यह व्यवस्था जनवरी 2018 से सभी शासकीय कार्यालय तथा विद्यालयों में लागू मानी गई है। शिक्षा सचिव डॉ.भूपिंदर कौर औलख ने नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण प्रक्रिया में पहले से चली आ रही काउंसिलिंग की व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश कर दिए हैं। इसके साथ ही नए अधिनियम के अनुसार पदोन्नति, नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए नया शासनादेश जारी कर यिा गया है।