देहरादून। उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिवाली के मौके पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारण के बाद अब चीन से आयात होने वाले पटाखों की बिक्री पर भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) दीपम सेठ ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि 2016 में मानवाधिकार आयोग ने चाइनीज पटाखों एवं अवैध रूप से आयातित पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए थे। इसके बाद सूचना का अधिकार कार्यकर्ता ने आयोग से अपने निर्देश का अनुपालन कराने को पुनर्विचार करने की मांग की थी। इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सूचना देने की मांग की थी।
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यहां बता दें कि उसी दिन पुलिस महानिदेशक की ओर से ‘चीनी’ पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने आदेश में कहा कि अवैध रूप से आयातित पटाखे बेचने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। गौर करने वाली बात है कि पटाखों की बिक्री के लिए विस्फोटक नियम-2008 के नियम 84 के अंतर्गत ही लाईसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही अधिकृत करने की बात कही गई है। मानवाधिकार आयोग की सदस्य डॉ. हेमलता ढौंडियाल ने भी ऐसे पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दोबारा से मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं।