Friday, April 26, 2024

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लाइसेंसी हथियारों को करना होगा थाने में सरेंडर, 20 जनवरी के बाद हो सकता है लाइसेंस रद्द 

अंग्वाल न्यूज डेस्क
लाइसेंसी हथियारों को करना होगा थाने में सरेंडर, 20 जनवरी के बाद हो सकता है लाइसेंस रद्द 

देहरादून। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने प्रदेश के सभी लाइसेंसी शस्त्रों को सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि थाने में जितने भी शस्त्र पंजीकृत हैं उन्हें 20 जनवरी तक जमा कराना होगा अन्यथा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव के दौरान इन शस्त्रों का दुरूपयोग न हो इस वजह से ही पुलिस ने शस्त्रधारकों को यह नोटिस जारी किया है।

चुनाव में न हो सके इस्तेमाल

गौरतलब है कि अकेले देहरादून के 10 थानों में करीब पांच 5852 लाइसेंसी शस्त्र पंजीकृत हैं। इनमें पिस्टल, रिवॉल्वर, दो नाली बंदूक, रायफल समेत अन्य शस्त्र शामिल हैं। पुलिस की नोटिस के तहत शस्त्रों को संबंधित थाने के मालखाने में जमा कराना होगा। एसपी सिटी अजय सिंह के अनुसार, शस्त्रधारियों से 20 जनवरी से पहले शस्त्र जमा करने को कहा गया है। इसके बाद शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अजय सिंह के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपनी जान को खतरा या किसी अन्य कारणों के चलते अपना शस्त्र जमा नहीं कराते हैं तो ऐसे लोगों को शपथ पत्र के साथ खास कारण बताना होगा। 


घर में कई -कई लाइसेंस

आपको बता दें कि देहरादून में कई व्यापारी ऐसे में जिनके पास एक से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए हथियारों का लाइसेंस बनावा रखा है। पुलिस की मानें तो शहर में प्रॉपर्टी डीलरों के अलावा नेताओं और कारोबारियों के पास सबसे ज्यादा शस्त्र हैं। यहां यह भी जानना जरूरी है कि पहले किसानों को जंगली जानवरों और चोरों से अपनी फसल की रक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस मिलता था लेकिन अब लोग सिर्फ अपने शौक के लिए भी लाइसेंस ले रहे हैं। अगर आपका लाइसेंस देश के किसी और थाने में पंजीकृत है तो नियम के मुताबिक ऐसे लोग फिलहाल जहां रहा रहे हैं वहां के थाने में भी पंजीकरण कराना जरूरी है। मगर कई लोग ऐसे भी हैं, जो लाइसेंसी शस्त्र को राज्य में बिना पंजीकरण रखे हुए हैं। 

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