नई दिल्ली/देहरादून। देश में विधवाओं के पुनर्वास और उनके आश्रयों को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड समेत 12 राज्यों पर जुर्माना लगाया है। इन सभी राज्यों को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना देगा होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। न्यायालय ने उन राज्यों पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने आदेश का पालन तो किया लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी है।
स्थिति में सुधार के लिए कमेटी
गौरतलब है कि देश में विधवा महिला की हालत में कैसे सुधार लाया जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय टीम बनाई थी जिसमें वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। समिति में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जागोरी की सुनीता धर, गिल्ड फॉर सर्विस की मीरा खन्ना, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंघल जोशी, हेल्प एज इंडिया और सुलभ इंटरनेशनल का एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं।
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केन्द्र को निर्देश
बता दें कि 18 जुलाई को न्यायालय ने केन्द्र सरकार को उन महिलाओं की शादी के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए थे जो कम उम्र में विधवा हो गई हैं। न्यायालय ने विधवा कल्याण के रोडमैप पर ऐतराज जताते हुए कहा कि विधवा महिलाओं से बेहतर खाना जेल के कैदियों को मिलता है।