देहरादून। उत्तराखंड में तबादला कानून को राजभवन से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब इसकी नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि गैरसैंण विधान सभा सत्र में सरकार ने तबादला कानून समेत 13 विधेयक पारित किए थे। बताया जा रहा है कि इन 13 विधेयकों में से 11 विधेयकों को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले सुगम और दुर्गम दोनों ही स्थानों के तबादले एक साथ ही किए जाते थे। इसके साथ ही अनुरोध वाले तबादले को तीसरे स्थान पर रखा गया था लेकिन अब नई तबादला नीति में सभी के लिए एक ही मानक तय किए गए हैं।
नियमावाली होगी तैयार
गौरतलब है कि नई व्यवस्था के तहत समिति सबसे पहले सुगम के कर्मचारियों के तबादलों पर निर्णय लेगी उसके बाद अनुरोध के आधार पर तबादले के मामलों पर फैसला होगा। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर दुर्गम से सुगम क्षेत्रों के लिए होने वाले तबादले पर विचार किया जाएगा। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री एवं सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार अब नियमावली तैयार करेगी।
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जरूरत पड़ी तो संशोधन भी होगा
आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि यह तबादला कानून अंतिम नहीं होगा अगर किसी विभाग को विशेष परिस्थितियों में कानून में संशोधन की जरूरत महसूस होती है तो उसके लिए रास्ता खुला रखा गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय समिति के सामने विभाग अपने प्रस्ताव रख सकते हैं। बता दें कि इस समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव- वन एवं पर्यावरण एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव-कार्मिक सदस्य होंगे। इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री कानून में बदलाव और छूट दे सकते हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्च से इस तबादला कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा।