नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को पीसीएस अधिकारी और दून के मौजूदा नगर आयुक्त रवनीत चीमा के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि नैनीताल जिले के निवासी ललित मोहन सुयाल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कोश्यांकुटौली में चीमा के बतौर एसडीएम तैनाती के दौरान घूसखोरी के मामले का उल्लेख किया है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने इस पर सुनवाई करने के बाद सरकार को उनके खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं।
पेशकार को हुई सजा
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ललित मोेहन सुयाल ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन एसडीएम चीमा के पेशकार नरेंद्र दीक्षित को 25 मई 2010 को विजिलेंस ने 22 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया था। इस मामले में जांच के दौरान सबूत जुटाने के बाद विजिलेंस ने पीसीएस अधिकारी रवनीत चीमा के खिलाफ भी केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, शासन को दो बार पत्र भेजने के बावजूद अनुमति नहीं मिली। मामले पर हुई बहस में कोर्ट ने माना कि सरकार को आदेश देना चाहिए था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरीश पांडे ने बताया कि एकलपीठ ने माना है कि शासन को इस मामले में कानून के अनुसार नए सिरे से आदेश जारी करने चाहिए। बता दंे कि इस मामले में आरोपी पेशकार को मई में ही सजा हो चुकी है।
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