Thursday, April 18, 2024

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सरकारी नौकरी के दौरान मौत होने पर बेटा और तलाकशुदा पुत्री कर सकेगी नौकरी के लिए आवेदन - रावत कैबिनेट

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सरकारी नौकरी के दौरान मौत होने पर बेटा और तलाकशुदा पुत्री कर सकेगी नौकरी के लिए आवेदन - रावत कैबिनेट

देहरादून । उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की जनता को कई आयामों में लाभ पहुंचाने की कोशिश की। जहां सीएम ने उत्तराखंड में एलपीजी कनेक्शन से वंचित परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाने का फैसला लिया है, वहीं फैसला लिया कि सरकारी नौकरी के दौरान मृतक कर्मचारियों की जगह उनके बेटों के अलावा तलाकशुदा पुत्री भी आवेदन कर सकत हैं। इसके साथ ही बैठक में गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के आलावा स्थानीय निकायों में 7वें वेतनमान की संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया। 

बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को उनकी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 585 अस्थाई शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इतना ही नहीं कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 28 में संशोधन किए जाने का फैसला लिया। इस दौरान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के परिवारों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया है। 


कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अगर सरकारी नौकरी के दौरान उनके किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है कि तो उसकी जगह उनके बेटों के अलावा तलाकशुदा पुत्री भी पिता के स्थान पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट में हरिद्वार नगर निगम का सीमा विस्तार किए जाने पर भी मुहर लगी है।

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