देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट ने आबकारी नीति में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब प्रदेश में शराब की दुकानों की नीलामी समूह में न होकर दुकानवार ही होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने होटल बार लाईसेंस की फीस भी घटा दी है। बता दें कि इससे पहले आबकारी नीति में दुकानों का समूह बनाकर नीलामी की व्यवस्था की गई थी। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि अब नीति में संशोधन करते हुए दुकानवार नीलामी की व्यवस्था की गई है।
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गौरतलब है कि पहले आबकारी नीति 2018-19 में दुकानों का समूह बना कर नीलामी की व्यवस्था की गई थी। अब कैबिनेट ने इस नीति में संशोधन कर दिया है। बता दें कि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आबकारी विभाग से आता है ऐसे मंे इसे ही मद्देनजर ऐसा फैैसला लिया गया है।
आपको बता दें कि कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में 20 कमरों तक के होटल एवं रेस्तरां बार की लाईसेंस फीस को 5 लाख से घटाकर 3 लाख कर दिया है। यह लाईसेंस 3 साल के लिए दिया जाएगा। वहीं एक साथ 3 सालों की फीस जमा करने वालों को 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। बार के नवीनीकरण को होटल, रेस्तरां में पके भोजन की बिक्री की सीमा 12 लाख से घटाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी, एमजीडी से संबंधित ईडीपी के स्लैब में भी संशोधन किया गया।