नई दिल्ली । दिल्ली - एनसीआर में दीपावली के आसपास प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है । इसके मद्देनजर पिछले कुछ सालों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कुछ नए नियम कायदे बनाकर लागू करती है । इसी क्रम में इस बार भी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) ने नए नियम लागू करने का ऐलान किया है असल में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के दिल्ली में 301-400 के बीच जाने पर स्टेज 2 GRAP नियम लागू हो जाते हैं । CAQM का अनुमान है कि 22 अक्टूबर से दिल्ली की हवा बेहद खराब की श्रेणी में होगी ।
नए नियमों में शामिल हैं ये प्रतिबंध
बता दें कि CAQM के द्वारा लागू किए गए नए नियमों के बाद हर जगह पर डीजल जेनसेट पर बैन लग गया है ।
- अब दिल्ली की कोई भी रिहायशी सोसायटी पावर बैकअप के लिए डीजल जेनसेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी । कुछ जरूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाबंदी नहीं है ।
- CNG/PNG/LPG वाले डीजी सेट चल सकते हैं ।
- इसके अलावा धूल फैलाने वाली हर एक्टिविटी पर लगाम लग गई है ।
- इसी तरह से निर्माण और तोड़ फोड़ वाले सभी कामों पर भी रोक लग गई है ।
- लकड़ी का अलाव और कोयला भी नहीं जला सकते हैं. रेस्टोरेंट भी तंदूर के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे ।
- वहीं RWA से कहा गया है कि सिक्योरिटी स्टाफ को इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएं ।
इसी के साथ दिल्ली के लोगों से यह अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसे दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro), दिल्ली की सीएनजी बसों (CNG Buses) का प्रयोग करें ।
इन सेवाओं पर रोक नहीं
- CAQM द्वारा जारी किए आदेश में कुछ सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा । इसमें चिकित्सा सेवाओं (सरकारी और निजी अस्पतालों/सभी नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों) जहां जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का निर्माण होता हो वहां ये नियम लागू नहीं होंगे ।
- इसी क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां.
- राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं
- रेलवे सेवाएं /रेलवे स्टेशन.
- स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवाएं.
- हवाई अड्डे और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल.
- पानी साफ करने के संयंत्र.
- पानी पंपिंग स्टेशन पर ये नियम लागू नहीं होंगे ।