नई दिल्ली । देश के मान्यता प्राप्त स्कूलों में एक समान ड्रेस कोड लागू करने संबंधी मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है । हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों के मान्यता प्राप्त स्कूलों में सभी छात्रों के लिए एकसमान ड्रेस की मांग करते हुए याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे सभी छात्रों में समान भाव पैदा होगा ।
विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के 18 वर्षीय बेटे और लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय ने कॉमन ड्रेस कोड को लेकर याचिका न्यायालय में दाखिल की थी । लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है ।
बता दें कि कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद कॉमन ड्रेस कोड की मांग ने जोर पकड़ा था । याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय ने याचिका में कहा था कि कॉमन ड्रेस कोड से छात्रों के बीच समानता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होगी ।