नई दिल्ली । देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है । कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की कोविड टीकाकरण नीति को सही ठहराया है लेकिन कहा है कि किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है । कोर्ट ने कहा कि यह वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है , हालांकि, किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । इसके अलावा कोर्ट ने सुझाव दिया कि कोविड टीका न लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकारों को हटा लेने चाहिए । इस दौरान , कोर्ट ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का आंकड़ा सार्वजनिक करने के लिए कहा ।
विदित हो कि पिछले कुछ समय से कोरोना के मामलों में फिर से वृद्धि होने लगी है । हालांकि अच्छी खबर यह है कि रविवार को समाप्त हुए पिछले हफ्ते में इस बीमारी से होने वाली मौत के आंकड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है । भारत में पिछले हफ्ते 22,200 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई । यह इससे पिछले हफ्ते मिले करीब 15,800 संक्रमितों से 41% अधिक है ।