Wednesday, April 24, 2024

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यूपी में शराब की दुकानों को लेकर नए नियम बने , जानें योगी सरकार ने अब क्या किया बदलाव

अंग्वाल न्यूज डेस्क

यूपी में शराब की दुकानों को लेकर नए नियम बने , जानें योगी सरकार ने अब क्या किया बदलाव

लखनऊ । कोरोना काल के दौरान राज्य में शराब की बिक्री को लेकर कुछ नियम बनाए गए थे । इस सबके बाद एक बार फिर से यूपी में शराब बिक्री को लेकर नई नियमावली जारी की गई है । इसके तहत अब यूपी में अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें, मॉडल शॉप और बीयर शॉप सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी । सुबे की योगी सरकार ने कोरोना काल के चलते कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है । सरकार ने अब शराब की दुकानों को खोलने के लिए 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है । त्योहारी सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है ।

बता दें कि कोरोना काल में शराब की दुकानों को लंबे समय तक बंद रखा गया था , जिसके चलते सरकार को काफी राजस्व का घाटा हुआ था । यहां तक की लोगों ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शराब की दुकानों को खोलने की मांग तक की थी । इसके बाद जब अनलॉक के क्रम में शराब की दुकानें खुली तो उसके लिए समयसीमा निर्धारित की गई थी । 

अब नए नियमों के तहत सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर समयसीमा को लेकर जारी किए गए नए नियम लागू होंगे । हालांकि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी । 


विदित हो कि कोरोनाकाल में शराब की दुकानें बंद होने से दुकानदारों और सरकार दोनों को ही राजस्व का काफी नुकसान हुआ था ।  इसी को देखते हुए कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के साथ ही शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की इजाजत दे दी गई थी । प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, उससे महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की इजाजत मिल गई है ।  

बहरहाल,  नई समयसीमा के तहत अब यूपी में शराब की सभी दुकानें रात 9 बजे के बजाए अब 10 बजे तक खुली रहेंगी ।  

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