Friday, April 26, 2024

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LIVE - आर्यन खान 28 दिन बाद जेल से रिहा , शर्तों का पालन न करने पर फिर आना होगा जेल

अंग्वाल न्यूज डेस्क
LIVE - आर्यन खान 28 दिन बाद जेल से रिहा , शर्तों का पालन न करने पर फिर आना होगा जेल

मुंबई । आर्यन खान की मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहाई हो गई है । बॉम्बे हाई कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिलने के बाद कुछ तकनीकी वजहों से उन्हें बीती रात भी जेल में रहना पड़ा । दीपावली से पहले ही शाहरुख खान के बंगले मन्नत (Mannat) को आर्यन खान की घर वापसी की खुशी में सजाया गया है । वही आर्यन खान के साथ ड्रग्स मामले में पकड़ी गईं मॉडल मुनमुन धमेचा की रिहाई में दिक्कतें हैं । मुनमुन के वकील कोर्ट में कैश बेल की गुजारिश करेंगे चूंकि उनके पास श्योरिटी के लिए फिलहाल कोई शख्स नहीं है । मुनमुन मध्य प्रदेश की रहने वाली है. कोर्ट से मंजूरी के बाद ही जमानत की कार्यवाही आगे बढ़ेगी । इन सब में शाम तक का समय लग सकता हैं या अगली कोई तारीख भी ।  मुनमुन धमेचा मुंबई की भायखला लेडीज जेल में बंद है । 

शाहरुख का बॉडीगार्ड रवि लेने पहुंचा

इस दौरान शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि आर्यन को लेने जेल पहुंचा । जमानत पर रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने आर्यन रवि को सौंपा । इसके बाद रवि अपनी सिक्योरिटी के साथ आर्यन को लेकर जेल से मन्नत के लिए निकले । हालांकि इससे पहले खबरें आ रही थीं कि शाहरुख खान खुद आर्यन को लेने जेल आ सकते हैं । 

अभी नहीं हुई मुश्किलें कम

जमानत मिलने भर से आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं । NCB के सूत्रों के मुताबिक, ड्रग्स केस की जांच में सामने आए कथित इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के तारों के चलते अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है । NIA की एक टीम शुक्रवार को मुंबई में NCB दफ्तर पहुंची , जहां अधिकारियों की मुलाकात हुई. एनआईए ने इस मीटिंग में ये जानने की कोशिश की है कि इस केस में कोई नार्को टेरर एंगल तो नहीं है .

इन शर्तों का करना होगा पालन

आर्यन खान को 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है । 

- जमानत के दौरान उन्हें ड्रग्स केस के आरोपियों से संपर्क करने की इजाजत नहीं होगी । 


- वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे । 

- आर्यन खान को कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा । 

-  वो बिना इजाजत के देश ही नहीं मुंबई भी नहीं छोड़ सकेंगे । 

-  केस का ट्रायल पूरा होने तक मीडिया में वो बयानबाजी नहीं कर पाएंगे । 

- आर्यन खान को हर शुक्रवार NCB के सामने सुबह 11 से 2 बजे के बीच पेश होना होगा ।

- NCB के बुलाने पर आर्यन खान को जांच में शामिल होना होगा । 

-  कोर्ट की हर तारीख पर हाजिरी जरूरी होगी । 

- शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है ।

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