नई दिल्ली । देश के बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter) के दोषी आरिज खान (Aariz Khan) को सोमवार कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है । दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) में दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई । 2008 में हुए बटला कांड के बाद आरिज वहां से फरार हो गया था । 10 साल तक उसकी छानबीन जारी रही और 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था ।
बता दें कि देश की राजनीति में एक समय भूचाल ला देने वाले बटला हाउस कांड 19 सितंबर 2008 में हुआ था । स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिद्दीन के कुछ आतंकी बटला हाउस में छिपे हुए हैं । इस कांड में दो आतंकी मारे गए थे , वहीं इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी , जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी राजबीर और बलवंत सिंह बाल बाल बचे थे । इस घटना के बाद वहां मौजूद आरिज खान फरार हो गया था ।
यूपी के आजमगढ़ निवासी आरिज खान पर 2008 में दिल्ली - मुंबई , अहमदाबाद और यूपी अदालतों में हुए धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा था । इन सभी धमाकों में 165 लोगों की मौत हुई थी , जबकि 535 लोग जख्मी हुए थे । इन धमाकों के बाद आरिज खान पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था । इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था । बाद में 2018 में स्पेशल सेल ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था ।