Wednesday, April 24, 2024

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Budget 2023 - आयकर में बड़ी राहत , अब 7 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं , सरकार ने बनाए नए 5 स्लैब

अंग्वाल न्यूज डेस्क
Budget 2023 - आयकर में बड़ी राहत , अब 7 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं , सरकार ने बनाए नए 5 स्लैब

नई दिल्ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए आयकर टैक्स के स्लैब में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब 5 लाख के बजाए 7 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा । इस दौरान उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को बदले हुए 6 के बजाए अब टैक्स स्लैब के 5 नए प्रावधानों का ऐलान किया । वित्तमंत्री ने ये सभी सुवधाएं नई टैक्स स्कीम के तहत दी हैं । हालांकि पुराने वाले टैक्स स्लैब में भी 2.5 लाख के बजाए अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा ।

विदित हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के फायदे के लिए कई ऐलान किए । इन्हीं में इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर रिबेट को बढ़ा दिया गया है। पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी । इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया गया है । अब 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा । वेतनभोगियों को इससे फायदा मिलेगा ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं, स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर देती हूं और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर देता हूं।

बता दें कि अगर किसी शख्स की सालाना आय 7 लाख रुपये तक ही है तो उसे नई टैक्स स्कीम के तहत यह लाभ मिलेगा , लेकिन अगर वह 7 लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा सालाना कमाता है तो उसपर टैक्स स्लैब बदल जाएगा । वित्तमंत्री ने साफ किया कि इस दौरान जो भी ऐलान किया गया है वह नए टैक्स स्लैब के तहत माना जाएगा । सरकार ने अपने इस ऐलान के साथ लोगों को नए टैक्स स्लैब की ओर लाने के प्रयास किए । 

नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा । 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा । 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा । 

जानिए क्या है नया टैक्स स्लैब 

आय                         टैक्स 


0 - 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं

03- 06 लाख रुपये तक 5 फीसदी

06-09 लाख तक की आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स

09 से 12 लाख तक की आमदनी वालों पर 15 फीसदी टैक्स

12-15 लाख तक की आय वालों पर 20 फीसदी 

15 लाख से ऊपर की आय वाले लोगों पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा 

 

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