नई दिल्ली । कोरोना काल में देश के लाखों लोगों की नौकरियां छिन गईं । एकाएक महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) एक राहत भरी खबर लेकर आया है । ESIC की घोषणा के अनुसार , अब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ESIC सब्सक्राइबर्स को बढ़े हुए बरोजगारी भत्ते का लाभ मिलेगा। इस सबके लिए पात्रता मामदंडों में भी राहत दी गई है। जानकारी के अनुसार , उन लोगों को , जिनकी नौकरी इस लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलती छूट गई है , यह कदम योजना के अंदर नामांकित उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है । ऐसे लोगों को अब तीन महीने तक सैलरी की 50 फीसद राशि प्रदान की जाएगी। यहां बता दें कि यह लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा , जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी चली गई होगी।
40 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
बता दें कि देश में कोरोना काल के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान बंद हुए कुछ धंधों या उद्योगों पर बड़े असर के चलते कई संगठनों ने अपने यहां छटनी की है । ESIC बोर्ड के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
ESIC ने जारी किया बयान
इस सबके बीच कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि संगठन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अर्हता शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोत्तरी को लेकर नियमों में छूट देने का फैसला किया है। संगठन ESIC Scheme के अंतर्गत कवर कर्मचारियों को बेरोजगारी से जुड़े लाभ देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का क्रियान्वयन करता है।
यूं कर सकते हैं आवेदन
ESIC ने अपने एक बयान में कहा कि इंश्योर्ड कर्मचारी सीधे संगठन के ब्रांच ऑफिस में क्लेम डाल सकते हैं। नई शर्तों के मुताबिक क्लेम को पुराने नियोक्ता तक भेजने की बजाय राहत राशि का भुगतान सीधे इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा।
योजना 2021 तक बढ़ेगी
निगम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि संगठन ने इस योजना को एक और साल यानी 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया है। संगठन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों में ढील दी गई है एवं राहत से जुड़ी राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। ESIC ने कहा है कि पहले नौकरी जाने के 90 दिन बाद राहत राशि का भुगतान किया जा सकता था, अब इस समयसीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।