Friday, April 26, 2024

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दिल्ली में ओमिक्रोन को लेकर नई गाइडलाइन लागू , जानें किन चीजों पर लगी पाबंदी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिल्ली में ओमिक्रोन को लेकर नई गाइडलाइन लागू , जानें किन चीजों पर लगी पाबंदी

 नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मीडिया के सामने आकर कहा कि वह कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट जारी कर रहे हैं । इसके चलते कुछ चीजों पर फिर से पाबंदी लगाई जा रही है । उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों के मामलों का अध्ययन करने के बाद यह बात सामने आई है कि कोरोना के नए मामलों में अब न तो किसी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है , न ही उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है । ओमिक्रोन वैरिएंट से संक्रमित लोग भी घरों में ही ठीक हो रहे हैं , ऐसे में जनता को घबराने की जरूरत तो नहीं है , लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है । 

सीएम केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है । GRAP के अलर्ट के अनुसार, लगातार 2 दिन तक संक्रमण की दर 0.5 फीसदी रहने के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू हो गया है ।  संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी Amber अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा । 

वह बोले - येलो अलर्ट लागू होने के साथ ही दिल्ली में कई पाबंदियां भी लग गई हैं । तो चलिए बताते हैं कि इस सबसे बाद अब दिल्ली में किन चीजों पर लग गई है पाबंदी । 

-- प्राइवेट दफ्तर में 50 फीसदी स्टाफ बुलाने की इजाजत होगी । 

- दिल्ली के सभी मॉल और शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानें Odd- Even के हिसाब से खुलेंगी । 

- नए वैरिएंट के बढ़ते संक्रमण के बीच अब दिल्ली के स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे । 

- सभी तरह की दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी । 

- मोहल्ले में दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत होगी लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा । 

- साप्ताहिक बाजार 50 फीसदी क्षमता के साथ लगाए जाएंगे.

- इलाके में बस अब एक ही साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत होगी । 

- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी.

- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे.

- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी ।

- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है).


- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी ।

- नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा । 

- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.

- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी.

- रेस्टोरेंट - बार खुले रहेंगे , लेकिन 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से तो बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे । 

- सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे । 

-एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी । 

- स्पा , जिम , एंटरटेंटमेंट पार्क बंद होंगे । 

- अंतरराज्यीय बसों में भी 50 फीसदी सवारियों को ही बैठाने की अनुमति होगी । 

- निर्माण कार्य जारी रहेंगे । इसके साथ ही इंडस्ट्री भी जारी रहेगी । 

- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं पर पाबंदी रहेगी । 

 

 

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