नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कार में मास्क लगाने को लेकर दायर एक याचिका को खारिज कर दिया । कोर्ट ने इस दौरान साफ किया कि दिल्ली में कार में अकेले होने पर भी लोगों को मास्क लगाने की जरूरत होगी । ऐसा नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी । इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि कार भी एक सार्वजनिक स्थान की तरह मानी जाएगी , जिसमें अकेले होने पर भी कार चालक को मास्क लगाना ही होगा ।
बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है । कोर्ट में एक शख्स ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि वह अपनी कार में अकेला था , बावजूद इसके उसका चालान काट दिया गया । ऐसे में कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि भले ही कार में कोई शख्स अकेला ही हो , लेकिन उसे मास्क लगाना जरूरी है ।
विदित हो कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में इजाफा आने के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी अपना रुख सख्त कर दिया है । दिल्ली में मंगलवार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है । जैसे जैसे दिल्ली में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है , ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के बाजारों को लेकर भी कोई आदेश आ सकता है ।