नई दिल्ली । रोशनी के पर्व दीपावली पर इस बार फिर पटाखों को जलाने की बहस अब सोशल मीडिया पर तेज हो गई है । जहां कई लोगों ने पटाखों पर प्रतिबंध को त्योहार खराब करनी की साजिश करार दिया है । वायु प्रदूषण (Air Pollution) से लोगों को होने वाली परेशानी के नाम पर इस बार भी राज्य सरकारों ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं । इस बीच कुछ राज्यों ने जहां अपने यहां पटाखे जलाने पर पूरी तरह तरह प्रतिबंध लगाया है , वहीं कुछ राज्यों ने ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है ।
लोगों में पटाखे जलाने को लेकर बहस
देश में इस बार दीपावली पर पटाखे जलाने की बहस सोशल मीडिया पर जारी है । कुछ लोगों का कहना है कि हमेशा हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है । वही कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद वायू प्रदूषण लोगों की इम्यूनिटी पर असर डालेगा , बेहतर होगा इस बार पटाखे न जलाए जाएं ।
राज्यों ने अपने यहां जारी किए आदेश
इस बहस के बीच कई राज्यों ने पटाखे जलाने जाने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं । जहां कुछ राज्यों ने पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है , वहीं कुछ राज्यों ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है । तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन राज्यों ने अपने यहां क्या व्यवस्था दी है....
दिल्ली में पूर्ण प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट में पटाखे जलाने को लेकर हो चुकी सुनवाई के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण का हवाला देते हुए राज्य में पटाखों की ब्रिकी के साथ ही पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है । अपनी घोषणा में केजरीवाल ने कहा था कि यह बैन लोगों की 'जिंदगी बचाने के लिये जरूरी' है । गत 28 सितंबर को, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक जनवरी, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था ।
हरियाणा के 14 जिलों में प्रतिबंध
इसी क्रम में दिल्ली से जुड़े राज्य हरियाणा की खट्टर सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले अपने 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है । इसके बाद भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा । वहीं जिन शहरों में पिछले साल नवंबर में वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य श्रेणी में था, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है । वहीं दीपावली और गुरु नानक जयंती पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी. वहीं छठ पर्व दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी।
यूपी में केवल ग्रीन पटाखे जला सकेंगे
यूपी की योगी सरकार ने पिछले दिनों से वायु प्रदूषण बढ़ने पर पटाखों की बिक्री तथा पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है । लेकिन सरकार ने ग्रीन पटाखों की बिक्री की छूट दी है , लेकिन अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी । उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिनों प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है । अपर मुख्य सचिव, गृह का कहना है कि पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं । जिला स्तर पर डीएम हरित पटाखों की बिक्री व उपयोग की समय सीमा तय करेंगे ।
महाराष्ट्र सरकार की अपील
महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन लोगों से इस साल पटाखे जलाने से परहेज करने का अनुरोध किया है ।
पंजाब (Punjab) में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध
पंजाब की चन्नी सरकार ने पंजाब में पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है । हालांकि त्योहारों पर सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति दी गई है ।. प्रदेश में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी ।
एमपी में दिशानिर्देश जारी
मध्य प्रदेश की सरकार ने पटाखों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं । इनके अनुसार , जिन शहरों की वायु गुणवत्ता 100 से 200 के नीचे हैं, वहां दिवाली के दिन दो घंटों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे । इसके अलावा जिन शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ज्यादा है वहां पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे । ग्रीन पटाखे सिर्फ दीपावली वाले दिन 2 घंटे के लिए फोड़े जाएंगे ।
छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देश
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दीपावली और छठ के पहले सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है । सरकार ने त्योहारों को आता देख छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है । छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार दिवाली से लेकर नए साल तक के लिए पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किए गए हैं । सूबे की बघेल सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन का भी निर्देश जारी किया है । इसके अलावा किसी भी त्योहारों के लिए ऑनलाइन पटाखे नहीं लिए जा सकेंगे । सरकार ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है ।
पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों की अनुमित
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन करने की अपील करते हुए कहा कि काली पूजा और दीपावली के मौके पर सिर्फ हरित पटाखे ही जलाएं । ऐसे में एयर पॉल्यूशन को देखते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । हालांकि दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. इसके लिए दो घंटे का समय तय किया गया है. दिवाली पर रात 8 से 10 बजे और छठ पूजा पर शाम 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं ।