नई दिल्ली । सीबीआई की एक विशेष कोर्ट ने सोमवार को 21 साल पुराने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा सुनाई है । यह मामला झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित था । दिलीप रे के अलावा इस मामले में कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराए गए थे।