Thursday, April 25, 2024

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स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन , डॉक्टरों को गैर जरूरी टेस्ट बंद करवाने को कहा , रेमिडिसिविर के लिए नए नियम

अंग्वाल न्यूज डेस्क
स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन , डॉक्टरों को गैर जरूरी टेस्ट बंद करवाने को कहा , रेमिडिसिविर के लिए नए नियम

नई दिल्ली । देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर की धमी पड़ती रफ्तार के बीच सरकार ने साफ किया है कि भले ही आंकड़े अभी कम हो रहे हों , लेकिन लोग अभी किसी भी तरह की कोताही न बरतें । सरकार ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और मास्क का लगातार इस्तेमाल करने पर जोर देने के साथ ही अब सरकार ने कोरोना के दौरान कुछ दवाओं के इस्तेमाल को लेकर भी सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा दौर में पूर्व की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए एंटीपाइरेटिक और एंटीट्यूसिव को छोड़कर अन्‍य सभी दवाएं हटा दिया गया है । इसके साथ ही नई गाइडलाइन में रेमिडिसिविर इंजेक्शन को लेकर भी नई व्यवस्था दी गई है । 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि डॉक्‍टरों को मरीजों के गैर जरूरी टेस्‍ट बंद करने होंगे । इनमें सीटी स्‍कैन भी शामिल है। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्‍टेंसिंग, फेस मास्‍क और हाथ धोने का सुझाव दिया गया है। साथ ही अगर कोई व्‍यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो उसे फोन पर कंसल्‍टेशन लेने और पौष्टिक खाना खाने का भी सुझाव दिया गया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि संक्रमित लोगों को वीडियो कॉल के जरिए सकारात्मक संदेश दें ।

इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रेमिडिसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले बहुत ध्यान देना होगा । इतना ही नहीं अब मरीजों को नहीं बल्कि डॉक्टरों को इस इंजेक्शन की व्यवस्था मरीज के लिये करनी होगी । पिछले दिनों लोगों को इस इंजेक्शन के लिए भारी आपाधापी का सामना करना पड़ा था । बड़ी संख्या में लोगों की जान इस इंजेक्शन न होने के चलते चली गई । बहरहाल , अब गाइडलाइन में इस इंजेक्शन को लेकर नई व्यवस्था दी गई है ।


विदित हो कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमण के कम होते मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के डायरेक्‍टरेट जनरल ऑफ हेल्‍थ सर्विसेज ने बिना लक्षण या हल्‍के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। 

मंत्रालय की ओर से 27 मई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस के तहत बिना लक्षण व हल्‍के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए डॉक्‍टरों की ओर से दी जाने वाली हाइड्रॉक्‍सीक्‍लोरोक्‍वीन, आइवरमेक्टिन, डॉक्‍सीसाइक्लिन, जिंक, मल्‍टीविटामिन और अन्‍य दवाओं को बंद कर दिया है। अब इन्‍हें सिर्फ बुखार के लिए एंटीपाइरेटिक और सर्दी जुकाम के लक्षण के लिए एंटीट्यूसिव ही दी जाएगी।

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