नई दिल्ली । अब दिल्ली के होटलों और रेस्टोरेंट में खाना खाने पर आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी । असल में 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल रेस्टोरेंट के लिए बनाई गई गाइडलाइन में होटल रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज वसूले जाने पर रोक लगाई थी , लेकिन बुधवार को इससे जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने CCPA की इस रोक को हटा दिया है । इसके बाद अब होटल रेस्टोरेंट फिर से उपभोक्ताओं से उनके बिल में सर्विस चार्ज वसूल कर सकेंगे । .
असल में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा होटल रेस्टोरेंट के लिए बनाई गई गाइडलाइन में उनके द्वारा उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी , जिसके विरोध में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाईकार्ट में चुनौती दी थी ।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CCPA के 4 जुलाई के दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है । इस दौरान कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है ।
बता दें कि CCPA की नई गाइडलाइन के मुताबिक - होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे अपनी इच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं । इसके बाद NRAI और अन्य की ओर से वकील नीना गुप्ता और अनन्या मारवाह ने याचिका दायर की थी । याचिका में सर्विस चार्ज पर रोक के संबंध में 'अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन' के लिए जारी गाइडलाइन को रद्द करने की मांग थी ।
बहरहाल , आपको यह बता दें कि अगर आप किसी रेस्तरां और होटल में खाना खाने जाते हैं तो खाने के बिल पर 10 प्रतिशत सेवा शुल्क भी होटल की तरफ से लगाया जाता है । यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है । जरूरत पड़ने पर ग्राहक, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिये भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं । इस सर्विस चार्ज को लेकर ही काफी समय से विवाद रहा है । कई बार इस सर्विस चार्ज के चलते रेस्टोरेंट होटलों में ग्राहकों और होटल प्रबंधन के लोगों के बीच नोंकझोंक भी होती दिखी है । इतना ही नहीं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भी इसे गलत करार देते हुए इसपर रोक लगाई थी । लेकिन हाईकोर्ट ने इस रोक को हटाते हुए होटल रेस्टोरेंट मालिकों के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है ।