Thursday, April 25, 2024

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दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा - व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा - व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है

नई दिल्ली । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बनाए गई गाइडलाइन के मुद्दे पर एक बार फिर से मामला कोर्ट में पहुंचा है । केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp New Privacy Policy) को लेकर हलफनामा दायर किया । इस दौरान सरकार ने कहा कि व्हाट्सऐप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है । उसने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपने यूजर्स पर दबाव बनाया है । केंद्र ने कोर्ट से मांग की है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन पर अंतरिम निर्देश दें ।

बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में कहा, 'व्हाट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ है । 

असल में व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp New Privacy Policy) भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है , जिसपर सरकार ने आपत्ति जताई है । बावजूद इसके इसमें व्हाट्सएप ने कोई बदलाव नहीं किया है । अब सरकार ने व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि कंपनी अपनी नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रही है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग रणनीति अपना रही है । 


विदित हो कि व्हाट्सऐप (WhatsApp) अपनी डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है । वह चालाकी से डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवा रहा है । 

 

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