न्यूज डेस्क । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है । असल में मोदी सरनेम से जुड़े मामले में दो साल की सजा पाने वाले राहुल गांधी ने सूरत सेंशन कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए अपनी सजा पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी , जिसे सेंशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है । इसके साथ ही उनकी सजा बरकरार रहेगी और उनकी संसद सदस्यता रद्द ही रहेगी । इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे । वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे । इस मुद्दे पर आज शाम 4 बजे कांग्रेस एक प्रेस कॉंफ्रेस करेगी ।
बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी । राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी । अब सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है ।
विदित हो कि राहुल गांधी को उम्मीद थी कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के निर्णय पर रोक लगने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है, लेकिन अब सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मायूसी मिली है ।
असल में बीते गुरुवार को एडिशनल सेशंस जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला आज यानी 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था । जिसमें राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है । राहुल गांधी गत विधानसभा चुनावों में केरल के वायनाड से सांसद बने थे । इसके बाद गत 23 मार्च को सूरत के एक कोर्ट ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी पाया था । इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था ।