Saturday, April 20, 2024

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मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून , गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज होगा मामला , 5 साल की जेल

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून , गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज होगा मामला , 5 साल की जेल

भोपाल । देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के मद्देनजर अब सुबे की शिवराज सिंह चौहान सरकार इस मामले को लेकर कानून बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने लव जिहाद के मुद्दे पर बयान देते हुे कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में इस मामले के खिलाफ कानून लाएंगे । उन्होंने कहा कि यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा । हालांकि इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इस मामले को लेकर कानून बनाने की बात कर चुकी है । 

बता दें कि एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी । उन्होंने कहा - लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा ।


हालांकि इस दौरान उन्होंने साफ किया कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा । लेकिन जबरन या बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाएगा । 

विदित हो कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद के मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि वह इस मामले को लेकर कानून बनाने संबंधी खाका तेजी से खींचें । 

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