Thursday, April 25, 2024

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मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में 10 साल की सजा, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में 10 साल की सजा, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

न्यूज डेस्क । उत्तर प्रदेश के एक अन्य गैंगस्टर और यूपी से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने शनिवार को 16 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा सुनाई है । गैंगस्टर एक्ट से जुड़े भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय ही हत्या से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने उसपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।  मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद है. वहीं, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर फैसला अभी नहीं आया है । कोर्ट दोपहर 2 बजे अफजाल अंसारी पर फैसला सुनाएगा।  

विदित हो कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है ।  कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दस साल की सजा सुनाई और पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है ।  ये मामला भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है । इस केस में बसपा के वर्तमान सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है ।

बहरहार मुख्तार के खिलाफ फैसला तो आ गया है लेकिन उसके भाई अफजाल अंसारी को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा होती है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी ।  अफजाल अंसारी अभी भाजपा सांसद है ।  


आपको बता दें कि 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी । भाजपा एमएलए कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों का मर्डर किया गया था । बसपा सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर साल 2007 में गैंगस्टर कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था ।

मुख्तार और अफसाज अंसारी के खिलाफ केस 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था । इस केस की सुनावाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग की जरिए बांदा जेल से जुड़े थे । 2005 में मुहम्मदाबाद स्थित बसनिया चट्टी के पास कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी । इस मामले 2012 में गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत में ट्रायल शुरू हुआ था ।  

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