Friday, April 19, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

नासिक प्रशासन का बड़ा ऐलान, अजान के वक्त नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा

अंग्वाल न्यूज डेस्क
नासिक प्रशासन का बड़ा ऐलान, अजान के वक्त नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा

नासिक । देश में इन दिनों लाउडस्पीकर के जरिए अजान को लेकर जारी विवाद और अजान के दौरान हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जारी हंगामे के बीच नासिक प्रशासन ने एक बड़ा आदेश जारी किया है । देश में अजान के समय ही हनुमान चालीसा पढ़ने की घटनाओं को देखते हुए नासिक प्रशासन ने आदेश जारी किया है , नासिक में अजान के दौरान कहीं भी हनुमान चालीसा को लाउडस्पीकर पर नहीं बजाया जा सकेगा । प्रशासन के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया है । हालांकि नासिक प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है ।

बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर जारी की चेतावनी के मद्देनजर महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार ने अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है । लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर जारी गतिरोध के बीच नासिक प्रशासन ने आदेश दिया है कि शहर में अजान के वक्त हनुमान चालीसा नहीं बजा सकेंगे । इस आदेश के मुताबिक, अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट तक भी हनुमान चालीसा नहीं बजाई जा सकेगी ।

नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी । अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी । उनका कहना है कि प्रसासन के इस आदेश का मकसद कानून व्यवस्था को बनाए रखना है ।


उन्होंने आगे कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है ।  3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी ।

बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी ने बैठक की थी , जिसमें फैसला लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी ।

Todays Beets: