चंडीगढ़ । पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले को अब कानूनी हरी झंडी दिखा दी गई है । असल में पंजाब में दशकों पुराने विधायकों को एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का आखिरकार अंत कर दिया गया है । असल में पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' कानून को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने भी मंजूरी दे दी है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ।
क्या होगा इस नए कानून से
बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले लेते हुए विधायकों की पेंशन को लेकर जारी पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया है । अब राज्य में वन विधायक - वन पेंशन कानून लागू कर दिया गया है । यानी अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी । मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा, 'मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है...सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है । इससे जनता का बहुत पैसा बचेगा ।'
250 पूर्व विधायक पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं
बता दें कि किसी भी विधायक को एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 75 हजार रुपये राशि बतौर पेंशन मिलती है । इसके बाद आगे के कार्यकाल के लिए उन 75 हजार के अलावा 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है । इस बिल से पहले नियम ये था कि अगर कोई विधायक पांच बार चुनाव जीतता है तो वह पांच बार के हिसाब से पेंशन सेवा का लाभ उठा सकता है । वर्तमान में लगभग 250 पूर्व विधायक पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं । वहीं एक विधायक एक पेंशन कानून के लागू होने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगा ।