Friday, April 19, 2024

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देश के कुछ राज्यों में आज से खुले स्कूल , जानें क्या है छात्रों - स्कूलों के लिए गाइडलाइन

अंग्वाल न्यूज डेस्क
देश के कुछ राज्यों में आज से खुले स्कूल , जानें क्या है छात्रों - स्कूलों के लिए गाइडलाइन

नई दिल्ली । कोरोना काल के बाद आखिरकार 6 माह बाद यूपी - पंजाब समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में आज से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं । हालांकि अभी सिर्फ 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ही इसकी इजाजत मिली है । वहीं स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकारों ने गाइडलाइन भी तैयार की है, जिनका पालन कोरोना संकट के बीच किया जाना होगा । राज्यों में अभिभावकों की अनुमत‍ि से ही बच्चे स्कूल में आ सकेंगे ।  

बता दें कि कोरोना काल के बीच अभी भी प्रतिदिन 55 हजार लोगों के संक्रमित होने का क्रम जारी है । इस बीच देश के कई हिस्सों में कई महीनों के बाद आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं । देश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को स्कूल खोले जाने की अनुमति भी दी है, जिसके चलते कई राज्यों ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया था तो वहीं कई राज्य आज 19 अक्टूबर से स्कूल खोल रहे हैं । देश में आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम जैसे राज्यों में स्कूल खुलेंगे ।   

हालांकि इस दौरान स्कूलों को कोरोना वायरस से जुड़ी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा । जानिए क्या है गाइडलाइन और अहम बातें-

-  पंजाब में कंटेनमेंट जोन से बाहर की 9-12 तक की कक्षाओं को खोला जाएगा । 

- गत छह महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए यूपी में स्कूल खुलेंगे।

-  बच्चे को यूनिफार्म में फुल आस्तीन की शर्ट, फुल पैंट और जूते-मोजे पहनना जरूरी होगा ।

- स्कूलों की तरफ से स्टूडेंट्स पर कक्षाओं में आने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा । 

- स्कूल जाने के लिए छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति को सबसे जरूरी माना गया है । 

- इसके अलावा स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रख सकेंगे ।


- क्लासरूम में मास्क उतारने की अनुमति नहीं होगी । 

-फर्नीचर, स्टेशनरी, कैंटीन, लैब के साथ ही पूरे परिसर और क्लास रूम को रोज सैनिटाइज करना होगा ।

- एक क्लास में एक दिन में 50 फीसदी बच्चे ही बैठेंगे. दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी।

- दो छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी । 

- इसके अलावा सबसे सख्त नियम ये है कि कोई भी छात्र अपने अभ‍िभावक की ब‍िना ल‍िख‍ित अनुमत‍ि के स्कूल नहीं आ सकेगा । 

- क्लास और स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा । 

- सरकारी आदेश के मुताबिक , अभिभावक खुद बच्चे को लाएं और लेकर जाएं ।  

 

 

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