नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किसानों की महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) को कड़ी फटकार लगाई है । दिल्ली के जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर महापंचायत करने की इजाजत संबंधी मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि आप लोगों ने तो धंधा ही बना लिया है । आप लोगों की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं । लोग सड़कों पर कई घंटे तक खड़े रहते हैं । आपने पूरे शहर को बंधक बनाया और अब शहर के अंदर घुसना चाहते हैं । बहरहाल , इस मामले में अगली सुनवाई 4 अक्तूबर को होगी ।
बता दें कि जस्टिस खंडविलकर ने कहा अगर आपके आपके पास अधिकार है तो लोगों के पास भी अधिकार है । सुप्रीम कोर्ट की जगह आप हाई कोर्ट भी जा सकते थे , लेकिन अब आप शहर के अंदर घुसकर प्रदर्शन करना चाहते हैं । इस दौरान कोर्ट का रुख काफी कड़ा दिखा । जब याचिककर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय चौधरी ने कहा कि सड़क हमारी वजह से जाम नहीं हुई है । पुलिस ने सड़कें बंद कर रखी हैं । हम उस धरने का हिस्सा नहीं हैं।
इस पर कोर्ट में फटकार लगाते हुए जस्टिस खंडविलकर ने कहा कि आप धरना भी देंगे और कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे । सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हम शांतिपूर्ण धरना करके तीन कृषि कानूनों का विरोध करना चाहते हैं । इस पर जस्टिस खंडविलकर ने कहा कि अगर आप उस धरने का हिस्सा नहीं है तो याचिका पर नोटिस करेंगे ।
कोर्ट में अधिवक्ता अजय चौधरी ने कहा कि हम हलफनामा देंगे कि हम सड़क जाम कर धरना देने वाले किसानों में शामिल नहीं हैं । सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी अटॉर्नी जनरल (AG) को देने को कहा है।