मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक निर्देश जारी करते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक को झटका दिया है । कोर्ट ने अपने इस निर्देश में नवाब मलिक और उसके परिजनों से कहा कि वह वानखेड़े के परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे । कोर्ट ने अपने इस आदेश में साफ कर दिया है कि वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी ।
बता दें कि फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के आरोपों का सामना कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार को गुरुवार बांबे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके परिजनों पर नवाब मलिक के हमलों पर रोक लगाई गई है । कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिए हैं कि नवाब मलिक और उनके परिवार को कोई भी शख्स वानखेड़े और उसके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा ।
असल में नवाब मलिक के लगातार आरोपों के मद्देनजर समीर वानखेड़े के पिता ने बांबे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी । बांबे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को झटका दिया ।
वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय में मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मंत्री को उनके और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया गया था । ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी 1.25 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है ।