नई दिल्ली । यूपी की सियासत को पिछले दिनों हिला देने वाले हाथरस के कथित गैंगरेप कांड को लेकर मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है । कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले की ट्रायल किसी दूसरे राज्य में नहीं करवाया जाएगा । कोर्ट ने इस दौरान साफ किया कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी तब जाकर ट्रायल को यूपी से बाहर किए जाने पर विचार किया जा सकता है , उससे पहले नहीं । सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी आदेश दिया कि इस मामले की निगरानी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही करेगी ।
तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ट्रायल को यूपी से बाहर करवाए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपने फैसले में कहा कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है । इस मामले से जुड़ी हर कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नजर है । कोर्ट ने कहा इस सबके बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की कोई जरूरत नहीं है । अभी मामले की जांच हो रही है ऐसे में शुरुआती स्टेज में ही दिल्ली या कहीं और पर ट्रायल ट्रांसफर करने पर विचार नहीं किया जा सकता है ।
यूपी सरकार का हलफनामा स्वीकारा
कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए उस हलफनामे को स्वीकार कर लिया है , जिसमें यूपी रकार ने दावा किया था कि पीड़िता के परिवार, केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा दी गई है ।
ऐसे पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट मामला
विदित हो कि 14 सितंबर को हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी । पुलिस द्वारा युवती के शव जलाने पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था ।